आरएएस 2018 प्री में दो सवालों पर विवाद

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जोधपुर

 

राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश अरुण भंसाली ने आरपीएसी को राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती परीक्षा 2018 (प्रारंभिक) की मॉडल/फाइनल आंसर की के आधार पर विवादस्पद और त्रूटिपूर्ण बताए गए दो प्रश्नों की विशेषज्ञों से चार सप्ताह में जांच कराने के निर्देश दिए हैं।

न्यायाधीश भंसाली ने यह आदेश जोधपुर निवासी भंवरलाल, विपुल शर्मा और ओमप्रकाश बिश्नोई, उदयपुर के राजेन्द्र देवड़ा, सीकर के ताराचंद, सिरोही के मनीष कुमार सैनी, चोहटन (बाड़मेर) के स्वरूप सिंह, पाली जिले में सिंसरवाड़ा के शक्ति सिंह, बालेसर के कालूसिंह, गांधी नगर बाडमेर के हितेन्द्र सिंह, गडरा रोड के परबत सिंह, झोटडा जिला जालोर के ईश्वर सिंह, बालोतरा के आकाशपाल सिंह, हनुमानगढ की नीतू सिंह, पाली के हेमंत प्रतापसिंह व सायला, जालोर के जोगराज सिंह की ओर से दायर याचिकाओं को आंशिक रूप से विचारार्थ स्वीकार करते हुए दिए।


इन सब की ओर से कुलदीप माथुर ने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न संख्या 98 व 143 त्रुटिपूर्ण और विवादास्पद है, इसलिए प्रश्नों की विशेषज्ञ से जांच करवाई जाए। उन्होंने विभिन्न बोर्ड की पाठ्यपुस्तकों, विषय विशेषज्ञों की पुस्तकें रेफरेंस के तौर पर पेश की।

कोर्ट ने इस पर आरपीएससी को दोनों प्रश्नों की विषय विशेषज्ञ समिति के समक्ष जांच के लिए भेजने और संपूर्ण कार्यवाही की रिपोर्ट चार सप्ताह में पेश करने के निर्देश दिए।

जांच पूरी होने से पहले मुख्य परीक्षा करवाई जाती है तो याचिकाकर्ताओं को 23 व 24 दिसम्बर को आयोजित मुख्य परीक्षा में शामिल करने के भी अंतरिम आदेश दिए हैं। हालांकि इनका परिणाम याचिका के निर्णय के आधीन रहेगा। याचिकाकर्ताओं ने कुछ अन्य प्रश्नों के उत्तर भी विवादास्पद बताए हैं, लेकिन उन पर जयपुर पीठ में निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

 



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