जोधपुर.
राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर शहर के बरसाती नालों को लेकर पूर्व विधायक माधोसिंह कच्छवाह की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मंगलवार को नगर निगम और जोधपुर विकास प्राधिकरण को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
जस्टिस संगीत लोढा और दिनेश मेहता की खंडपीठ ने निगम आयुक्त को अब तक कोर्ट की ओर से जारी पूर्व में जारी आदेशों की स्टेटस रिपोर्ट सात दिन में पेश करने को कहा है।
जबकि जेडीए को नालों के काम के लिए मुख्य सचिव के जरिये वित्त विभाग से जल्द से जल्द बजट का आवंटन करवाने और भैरव नाले व माता का थान नाले का शेष निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने को कहा है।
इस मामले में अगली सुनवाई 14 दिसम्बर को होगी। सरकार की ओर से एएजी राजेश पंवार व उनके सहयोगी ने पक्ष रखा। याचिकाकर्ता की ओर से हापूराम विश्नोई ने पैरवी की।
कानूनी पहलूओं की दी जानकारी
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से रातानाडा स्थित महिला थाना (पूर्व) में मंगलवार को आयोजित बैठक में न्यायिक अधिकारियों ने आमजन को विभिन्न कानूनी अधिकार व पहलूओं के बारे में जानकारी दी।
थानाधिकारी मुक्ता पारीक के अनुसार जिला एवं सेशन न्यायाधीश नरसिंहदास के निर्देशन में आयोजित बैठक में एसीजेएमएम -५ ऋचा चौधरी, एसीजे व एमएम-२ ज्योति शर्मा व निलेश सिंह ने नालसा की योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
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