जोधपुर।
राजस्थान विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लगी आचार संहिता खनिज निदेशालय ने खानों के आवंटन का काम रोक दिया है। विभाग के 16 अक्टूबर को जारी आदेश के अनुसार आचार संहिता लागू रहने तक प्रदेश में नई खान या क्वारी लाइसेंस का आवंटन नहीं किया जाएगा।
आदेश के अनुसार निदेशालय ने नए खनन पट्टे के लिए जारी होने वाले लेटर ऑफ इंटेन्ट (एलओआइ) या मंशा पत्र जारी करने पर ही रोक लगा दी। जबकि यह नए खनन पट्टे जारी करने की प्रक्रिया का एक हिस्सा मात्र है।
एलओआइ जारी होने के बाद भी कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद खनन पट्टा स्वीकृत होता है। इसमें करीब 3-4 माह लग जाते हैं। कई खातेदारों ने करीब 6 माह पहले आवेदन किए थे और वे बेसब्री से खनन की अनुमति का इंतजार कर रहे थे।
लेकिन खनिज निदेशालय की धीमी कार्यप्रणाली से आवेदक दुविधा में हैं। अब चुनाव बाद ही खानों का निर्धारण हो पाएगा। विभाग में नई खान आवंटन के एलओआइ की करीब 20 फाइलें लंबित हैं।
आदेश की पालना होगी
‘निदेशालय के आदेश की पालना होगी। एलओआइ जारी करने का काम वरिष्ठ खनिज अभियंता (एसएमई) स्तर पर होगा।
श्रीकृष्ण शर्मा, खनिज अभियंता
जोधपुर।
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