जोधपुर।
अपर जिला न्यायाधीश (जोधपुर महानगर संख्या 4 ) मनोज जोशी ने यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेंस कम्पनी के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किया है।
साथ ही आदेश दिया है कि प्रार्थी को दावा राशि 17 लाख, 6 हजार, 246 रुपए का अविलम्ब भुगतान नहीं किया तो कम्पनी की चल सम्पतियां जब्त कर ली जाएंगी।
शास्त्रीनगर निवासी अनिल भंसाली ने अधिवक्ता अनिल भण्डारी के माध्यम से प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि उनकी स्कोडा कार का दावा बीमा कंपनी की ओर से देय नहीं किए जाने पर स्थाई लोक अदालत ने गत 16 जुलाई को प्रकरण मंजूर करते हुए 30 दिवस में भुगतान करने का आदेश दिया था।
इस आदेश को बीमा कम्पनी ने राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने गत 28 सितम्बर को स्थाई लोक अदालत का फैसला सही और विधि सम्मत बताते हुए बीमा कम्पनी की याचिका खारिज कर दी।
इसके बाद भी बीमा कंपनी प्रार्थी को दावा राशि का भुगतान नहीं कर उसे परेशान कर रही है।
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