दहेज हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास

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जोधपुर

अपर जिला और सत्र न्यायाधीश (महिला उत्पीडऩ) की पीठासीन अधिकारी मनीषा चौधरी ने दहेज हत्या मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास और मृतकाक की सास व दो ननदों को दस-दस साल की सजा के आदेश दिए हैं।

मोसिन खान ने 4 फरवरी 2015 को सरदारपुरा थाने में नेक परवीन को जहर देकर मारने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। मामला केवल आरोपी पति मोहम्मद साजिद पुत्र बाबू खान के खिलाफ था लेकिन इसकी गंभीरता देखते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से प्रार्थनापत्र पेश कर मृतका की सास सितारा, ननद मीनू और चांद बीबी को भी आरोपी मानने की प्रार्थना की थी।

जयपुर विद्युत वितरण निगम : टेक्निकल हेल्पर भर्ती की नियुक्तियां याचिका के अधीन

राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश अरुण भंसाली ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से आयोजित टेक्निकल हेल्पर भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका में संबंधित अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर 11 अक्टूबर तक जवाब तलब करते हुए की गई नियुक्तियोंं को याचिका के आधीन रखने के आदेश दिए।

याचिकाकर्ता जीतेन्द्र (जोधपुर) व अन्य की ओर से अधिवक्ता भवानीसिंह तंवर ने संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को दूषित बताया। उन्होंने कहा कि लिखित परीक्षा में एक समान प्रश्न पत्र वितरित किए जाने चाहिए, जबकि गत 23 से 29 अगस्त के मध्य 18 पारियों में आयोजित इस परीक्षा में 18 तरह के प्रश्न पत्र वितरित किए गए लेकिन एक ही मेरिट लिस्ट बना कर नियुक्तियां देनी आरंभ कर दी। ऐसा करना नियमों और प्रतियोगी परीक्षा के मूलभूत सिद्धांत के विरुद्ध है।

 

गेंगस्टर लारेंस बिश्नोई को सुनाए आरोप
अतिरिक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या सात की पीठासीन अधिकारी इंदु फि ड़ौदा की अदालत में गुरुवार को ट्रेवल्स व्यवसायी मनीष जैन पर फ ायरिंग के मामले में आरोपी गेंगस्टर लारेंस को आइपीसी तथा आम्र्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप सुनाए गए। लारेंस बिश्नोई को कड़ी सुरक्षा के बीच पेश अदालत में पेश किया गया। लारेंस को हथियारबंद कमांडो भरतपुर जेल से जोधपुर लेकर आए। इस मामले में अन्य आरोपी कुंभाराम, अनमोल, विक्रमजीत, विष्णु तथा हरेंद्र को गत 26 सितम्बर को आरोप सुनाए गए थे। मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी ।

 



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