जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर अहम फैसला देते हुए याचिकाकर्ताओं को तीन सप्ताह में नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पृथ्वीराज व अन्य की याचिकाओ में यह आदेश पारित किया। हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में नियमानुसार स्नातक में पचास प्रतिशत से कम अंक होने और स्नातकोत्तर में पचास प्रतिशत होने पर स्नातकोत्तर अंकों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश जारी किया।
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