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जोधपुर. आरएएस भर्ती 2013 में अनियमितता मामले में हाईकोर्ट ने आरपीएससी पर 10 लाख व 15 लाख की कॉस्ट लगाई है। यह आदेश तीन अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर दिया गया। कोर्ट ने मुख्य परीक्षा में शामिल हुए सभी अभ्यर्थियों की उत्तरपुस्तिकाओं की मैन्युअली क्राॅस जांच कर संशोधित परिणाम जारी करने को भी कहा है। साथ ही जिन वीक्षकों ने ये उत्तरपुस्तिकाएं जांची हैं, उन दोषी परीक्षकों को अगले तीन साल के लिए परीक्षा संबंधी विशिष्ट कार्य से दूर रखने के आदेश भी दिए हैं।
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