सरकार ने किराए की दुकानों की लीज अवधि का 30 साल तक नवीनीकरण का दिया था आदेश, कोर्ट ने कहा- सरकार को ऐसे आदेश जारी करने का अधिकार नहीं

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राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग व न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ ने घंटाघर की दुकानों की लीज के नवीनीकरण के संबंध में स्वायत्त शासन विभाग ने पिछले साल मई में जारी आदेश को निरस्त करते हुए लीज तय करने के अधिकार नगर निगम को दिए हैं। विभाग ने एक आदेश जारी कर स्थानीय निकायों को अपनी किरायाशुदा संपत्तियों का 30 वर्ष की अवधि के लिए लीज का नवीनीकरण किए जाने के निर्देश दिए थे।

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