पोस्ट पसंद आये तो लाइक जरुर करे ?

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा, कि उच्च पद पर पातेय वेतन पर कार्य करते हुए मूल पद का वेतनमान व भत्ता देना विधि विरुद्ध है। कोर्ट ने याचिकाओं को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता स्कूल व्याख्याता को स्कूल प्रिंसिपल पद पर पातेय वेतन पर कार्यग्रहण करने के समय से नियमानुसार सभी भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
from दैनिक भास्कर https://ift.tt/2Ovc7mr
This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
0 comments:
Post a Comment