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भ्रूण जांच व सोनीग्राफी जांच में अनियमितता बरतने के आरोपी दो डॉक्टर को एसीजेएम (पीसीपीएनडीटी एक्ट प्रकरण) जोधपुर महानगर डॉ. सरोज सींवर ने दो-दो साल की सजा से दंडित किया है। साथ ही 10 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। डॉ. प्रगति गुप्ता व डॉ. राजकुमार गुप्ता सिवांची गेट में आरोग्य जांच सेवा केंद्र क्लिनिक का संचालन करते हैं। वर्ष 2010 में शिकायत मिलने पर स्पेशल टीम ने केंद्र की जांच की।
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